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Rewa News: रीवा में चेक बाउंस मामले में शासकीय शिक्षक पहुंचा जेल, न्यायालय ने 2,64,000 अर्थदंड से किया दंडित

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में चेक बाउंस मामले में शासकीय शिक्षक को जेल और अर्थ दंड से दंडित किया गया है, माननीय न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाया है

Rewa News: रीवा में न्यायालय द्वारा एक शिक्षक को जेल और अर्थ दंड से दंडित करने का मामला सामने आया है, दरअसल न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी अदिति अग्रवाल के द्वारा चेक बाउंस मामले में दोषी पाए जाने पर एक शासकीय शिक्षक को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है.

इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मानवेंद्र द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि परिवादी अवनीश कुमार द्विवेदी पिता राम सागर द्विवेदी जो रीवा नेहरू नगर के निवासी हैं उन्होंने अपने मित्र शासकीय शिक्षक अखिलेश कुमार सिंह सोमवंशी पिता अमरनाथ सिंह सोमवंशी निवासी त्योंथर को 1,75,000 दिए थे.

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इस दौरान शासकीय शिक्षक अखिलेश कुमार सिंह सोमवंशी के द्वारा उन्हें बदले में चेक दिया गया था काफी समय बीत जाने के बाद अखिलेश कुमार सिंह सोमवंशी के द्वारा पैसे का भुगतान नहीं किया गया बाद में पीड़ित अवनीश कुमार द्विवेदी ने जब चेक को बैंक में लगाया तो यह चेक अपर्याप्त निधि के कारण बाउंस हो गया, इसके बाद शासकीय शिक्षक को नोटिस भेजा गया लेकिन इसके बाद भी आरोपी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया.

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लिहाजा चेक बाउंस मामले में माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया जहां सभी साक्ष्य और दस्तावेजों का अवलोकन हुआ और एन आई एक्ट (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 138क के तहत दोषी पाए जाने वाले शासकीय शिक्षक अखिलेश कुमार सिंह सोमवंशी को एक माह का कारावास और 2,64,000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है. इसी के साथ ही अर्थदंड की राशि जमा न करने पर आरोपी शिक्षक को एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.

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